हरियाणा डेस्क: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को एक खास तोहफा दिया है। जिससे युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। दरअसल, प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण लोकल युवाओं 15 जनवरी से 30 हजार रुपए मिलना शुरू हो जाएगा।
इस दौरान सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जोकि आज से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। वहीं, प्राइवेट कंपनियों, ट्रस्ट व सोसायटी इत्यादि में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है।
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कानून प्रभावी होने से 10 साल तक लागू रहेगा
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक श्रमायुक्त ने शुक्रवार को बताया कि, 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है। इस दौरान कानून प्रभावी होने से 10 साल तक लागू रहेगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बीते साल इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया है। फिलहाल इस टारगेट को हासिल करने के लिए यह कानून काफी जरूरी है, जिसके चलते प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।