Thursday , 19 September 2024

बड़ी खबर: ऑफिस कर्मचारियों के लिए गाइलाइन जारी, दुकानों के लिए ऑड-ईवन, शादियों में 20 लोग, सिनेमा हॉल बंद

नेशनल डेस्क: कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में “येलो अलर्ट” के साथ नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। सिनेमा और जिम बंद रहेंगे, मॉल और दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी और राष्ट्रीय राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू रहेगा।

दिल्ली में अगले आदेश तक के लिए लागू हुआ GRAP का येलो अलर्ट:
– नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक
– दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी
– स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
– ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल
– रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
– बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
– सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बन्द हो जाएंगे
– बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बन्द हो जाएंगे
– होटल खुले रहेंगे, लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे
– स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बन्द रहेंगे, आउटडोर योग की रहेगी अनुमति
– एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
– ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बन्द हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
– शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
– सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी (ये रोक अभी भी जारी है)
– धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी
– प्राइवेट दफ़्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति

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