हरियाणा डेस्क: हरियाणा सरकार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, अब छह लाख रुपये से अधिक सालाना कमाई वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
ये नहीं उठा सकेंगे आरक्षण का लाभ
प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के परिजन भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसी तरह सेना में मेजर या इससे ऊपर के अधिकारियों और वायुसेना व नौसेना में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के आश्रितों को आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक जमीन और पिछले तीन साल में एक करोड़ रुपये से अधिक संपदा वाले लोगों को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने नई नीति निर्धारित की है, जिसमें कई वर्ग आरक्षण के लाभ से बाहर हो जाएंगे। सरकार का यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा।
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