हरियाणा डेस्क: Brew street के मालिकों द्वारा नगर निगम में फर्जी दस्तावेज लगाकर फायर की एनओसी लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि, फर्जी दस्तावेज लगाकर फायर की एनओसी और ट्रेड लाइसेंस बनवाने वालों पर 11 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अंबाला शहर में नगर निगम कमिश्नर आखिर क्यों भूमाफिया पर मेहरबान हैं ?
इसी बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि, अंबाला शहर में नगर निगम कमिश्नर आखिर क्यों भूमाफिया पर मेहरबान हैं। बता दें, अंबाला शहर में Brew street के मालिकों ने नगर निगम में फर्जी दस्तावेज लगाकर फायर की एनओसी ली थी। प्रथम दृष्टया ही Brew Street के मालिकों के खिलाफ 420 ,467,468, 471 व 120 बी का मुकदमा बनता है। लेकिन निगम कमिश्नर आखिर क्यों मौन हैं ?
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