डेरा प्रमुख राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा के बाद पंचकूला से भागकर चंडीगढ़ में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किए गए डेरा प्रमुख के कमांडो धर्मेंद्र, अनूप, सुखविंद्र, मनिंद्र, कृष्णपाल और जिप्सी ड्राइवर रंजीत के खिलाफ थाना पुलिस ने अदालत में 147, 148, 149, 188, 120बी आई.पी.सी. और आर्म्स एक्ट 25-27-54-49 के तहत चालान दाखिल किया है। पुलिस द्वारा पेश किए गए 120 पेज के चालान में पुलिस ने 13 गवाह बनाए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को चंडीगढ़ में रिवाल्वर, 25 कारतूस और पैट्रोल की कैनियों सहित प्रवेश करते गिरफ्तार किया था। चालान में पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को चंडीगढ़ बार्डर से गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी पंचकूला में हुई हिंसा के बाद चंडीगढ़ में प्रवेश कर रहे थे और इनकी कार से रिवाल्वर, 25 कारतूस, लोहे की रॉड, डंडों के अलावा पैट्रोल की कैनियां मिली थीं। ये सभी खुद को डेरा प्रमुख के सिक्योरिटी में तैनात बता रहे थे .