Sunday , 24 November 2024

पंचकूला में लागू हुई धारा-144, ये है बड़ी वजह

हरियाणा डेस्क: पंचकूला में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के दौरान किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। संभावना को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने आदेश जारी किए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के 1 किलोमीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है।

धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

आज यानी 14 अगस्त 2021 की शाम 7 बजे से कल यानी 15 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक रहेगी धारा 144 लागू हो गई है। कार्यक्रम स्थल की 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन कैमरा उड़ाने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध होगा। साथ ही धारा 144 के तहत 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने और हथियार जैसे तलवार (धार्मिक महत्व से संबंधित कृपाण के अलावा), लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू और बंदूक लेकर घूमने पर होगा पूर्ण प्रतिबंध। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

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