Sunday , 24 November 2024

Haryana: लॉकडाऊन में आने-जाने के लिए विभागीय आईकार्ड या सरकार द्वारा जारी पास जरूरी

हरियाणा डेस्क: हरियाणा के गृहमंत्री शअनिल विज ने अब लॉकडाउन को लेकऱ सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने कहा कि, राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सड़कों पर घुमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

मंत्री ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये कहा…

विज ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि, स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे बेवजह अपने घरों ने बाहर न निकलें और जिन कैटेगिरी को लॉकडाऊन में आने जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या आई-कार्ड दिखाना होगा।

इन दुकानों को खोलने के दिए आदेश

गृहमंत्री ने राज्य में करियाना, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोस्टर बना कर खोलने के आदेश दिए हैं। इस प्रकार की सभी दुकानें प्रतिदिन नही खोलने दी जाएं बल्कि रोटेशन में खोली जाएं। इसके साथ ही अन्तिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाया जाए तथा होटल, जिम, क्लब व रेस्ट्रा इत्यादि को पूरी तरह से बंद रखा जाए।

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