हरियाणा डेस्क: पंचकूला में कोरोना महामारी के मद्देनजर धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित होंडा ने ये आदेश जारी किए है। हरियाणा सरकार व हरियाणा गृह विभाग के आदेशों के तहत पंचकूला में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
कोरोना महामारी के दौरान सरकारी ड्यूटी ओर तैनात स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व अन्य आपातकाल सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों और व्यक्तियों को इन आदेशों के तहत छूट दी गई है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंचकूला DCP मोहित हांडा ने इसकी जानकारी दी है।