- दिल्ली में मास्क पहनने को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
- कार में अकेले बैठे होने पर भी पहनना होगा मास्क
- दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को भी माना पब्लिक प्लेस
नेशनल डेस्क: दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि, कार में अकेले सफर करने के दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कार को पब्लिक प्लेस बताया है और कहा है कि हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को पब्लिक प्लेस की श्रेणा में बताया है और मास्क को ‘सुरक्षा कवच’ बताते हुए पहनना अनिवार्य किया है। बता दें, दिल्ली में मास्क ना पहनने पर दो हजार का जुर्माना
है। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी लगाया है।