Monday , 7 April 2025

सिर्फ तीन घण्टे कर पायेंगे आतिशबाजी

चंडीगढ़- दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों को लेकर सज्ञान लिया गया तो बड़ा इसका असर हरियाणा पंजाब में भी देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखों पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़,हरियाणा और पंजाब में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए नये नियम तय किये हैं। जिसके तहत अब डीसी ऑफिस में पटाखों के लाइसेंस का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। बता दें कि इस बार दीवाली के मौके पर आप सिर्फ तीन घंटे ही आतिशबाजी कर सकेंगे क्यूंकि आतिशबाजी के लिए शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे का ही समय निर्धारित किया गया है।

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