Wednesday , 18 September 2024

PM स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम पाने के लिए लाइसेंस धारक होना अनिवार्य

टोहाना में फ्रूट सब्जी रेडी चालको के लिए नगर परिषद द्वारा लोन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिसके तहत लाइसेंस धारक रेहडी चालक आसान किस्तों व कम ब्याज दरों पर जरूरतों के लिए दस हजार रुपए तक का लोन ले सकता है। यह जानकारी नगर परिषद असिस्टेंट सेनेटरी इंस्पेक्टर रवि कुमार ने दी। उनकी माने तो पीएम स्ट्रीट वेंडर स्कीम के तहत सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया 343 स्ट्रीट वेंडरों में से 143 वेरीफाई किए जा चुके हैं। लोन के लिए स्ट्रीट वेंडर को रेहडी का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड आईडी से रेहडी का लाइसेंस बनाया जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पास लोकल स्तर के रेहड़ी चालकों के लिए लोन बनाने की सुविधा उपलब्ध है। अगर आदेश आते हैं तो अन्य प्रदेश के रहने वाले रेहड़ी चालकों को भी यह सुविधा दी जा सकती है।

नपा अधिकारी की माने तो रेहडी चालकों को रेलवे रोड पर डाक घर के पास रेहडी स्टैंड सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो कि लगभग तैयार की जा चुकी है। इसी तरह गोगामेडी स्थल पर भी रेहडी मार्किट बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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