चंडीगढ,7अक्टूबर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को रयान इंटरनेशनल स्कूल के तीन ट्रस्टियों आॅगस्टाइन पिंटो,रयान पिंटो और ग्रेस पिंटों को कडी शर्तों के साथ आगामी 5दिसम्बर तक अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही गुरूग्राम रयान स्कूल के दो अधिकारियों की जमानत मंजूर कर ली। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला करते हुए सीबीआई को भी आदेश दिया कि वह 5 दिसम्बर को मामले की जांच में होने वाली प्रगति की रिपोर्ट पेश करे। उधर हत्या की वारदात के शिकार छात्र प्रद्युम्न के अभिभावकों के वकील ने हाईकोर्ट द्धारा अंतरिम जमानत मंजूर करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को कहा है।
रयान स्कूल के तीनों ट्स्टियों की अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने शर्तें लागू की है। इनके अनुसार तीनों ट्स्टी देश छोडकर नहीं जायेंगे। मामले के गवाहों को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेंगे और जांच के सिलसिले में जरूरत पर सीबीआई के समक्ष उपस्थित होंगे।
रयान स्कूल के तीनों ट्रस्टियों के खिलाफ मामला गुरूग्राम स्थित रयान स्कूल में पिछले आठ सितम्बर को कक्षा दो के आठ वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या से जुडा है। छात्र की नृशंस हत्या के पीछे स्कूल में मौजूद सुरक्षा खामियों को जिम्मेदार माना गया था। इस सिलसिले में गुरूग्राम रयान स्कूल के प्रबंधकों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गुरूग्राम पुलिस को इस मुकदमे के सिलसिले में रयान स्कूल के ट्रस्टियों की तलाश थी। तीनों ट्स्टियों ने पहले बाॅम्बे हाईकोर्ट में ट्रांजिस्ट अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी लेकिन इसे खारिज कर बाॅम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने इससे पहले तीनों ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले की जांच शुरूआत में गुरूग्राम की सोहना पुलिस ने की थी लेकिन बाद में अभिभावकों की मांग पर हरियाणा सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अभी मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई को जांच सौंपे जाने से पहले सोहना पुलिस ने रयान ग्रुप आफ इंस्टीटूशन के रीजनल हैड फ्रांसिस थाॅमस व एचआर हैड जेयास थाॅमस को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा स्कूल बस के कण्डक्टर अशोक कुमार को छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने शनिवार को रयान ग्रुप आफ इंस्टिट्यूट के रीजनल हैड व एचआर हैड दोनों की जमानत मंजूर कर ली।