चंडीगढ,28सितम्बर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरूवार को रयान इंटरनेशनल स्कूल के तीनों ट्स्टियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। गुरूग्राम स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल में पिछले आठ सितम्बर को आठ वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की हत्या के सिलसिले में दर्ज मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए तीनों ट्स्टियों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी।
हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेन्द्र गुप्ता की पीठ ने रयान इंटरनेशनल स्कूल के मुख्य कार्यकारी रयान पिटो,उनके माता-पिता संस्थापक अध्यक्ष आॅगस्टाइन पिंटो,प्रबन्ध निदेशक ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब मामले में अगली सुनवाई 7अक्टूबर को होगी।
हरियाणा सरकार ने अभिभावकों की मांग पर छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने पिछले 22 सितम्बर से जांच शुरू कर दी है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने अपनी जांच के दौरान स्कूल बस के कण्डक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था। हरियाणा पुलिस आरोपपत्र पेश करने की भी तैयारी में थी लेकिन सीबीआई के जांच हाथ में लेने पर पुलिस ने आरोपपत्र पेश नहीं किया।
रयान स्कूल के तीनों ट्स्टियों ने इससे पहले बाॅम्बे हाईकोर्ट में ट्ाजिंट अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की थी लेकिन बाॅम्बे हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका पेश करने के लिए गिरफ्तारी पर एक दिन रोक लगाई थी।