पंचकूला हिंसा डेरा सेनेटाइजेशन सहित डेरे से जुड़े अन्य कई मुद्दों को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुई सुनवाई ।
सुनवाई के दौरान लेयस फ़ॉर ह्यूमन राइटस इंटरनेशनल की तरफ से कोर्ट में न्यूज़ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 20 लोग अब तक लापता है जो डेरे में गये थे। कोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए एस आई टी गठित करने के निर्देश दिये है ।
डेरा प्रमुख के आसपास के नजदीकी लोगो की संपत्ति की जांच ई डी करेगा की इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला तो नहीं है ।
डेरे को गाँव को तब्दील करने के मुद्दे पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार से रिपोर्ट तलब की ।
कोर्ट कमिश्नर को समय दिया गया है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए । रिपोर्ट सब मिट होने के बाद इस रिपोर्ट की कॉपी हरियाणा पंजाब केंद्र को दी जायेगी।
25 अगस्त से 8 सितंबर तक डेरे से कितना समान बाहर गया और क्या बाहर जाने वाले रास्तो को पूरी तरह से सील गया था । इसकी रिपोर्ट दो
रविंदर ढुल के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर ने यह कहा है कि यह पोस्टमार्टम की तरह था हमे डेरे से संदिग्ध समान बरामद नहीं हुआ है। ढुल का कहना है कि कोर्ट कमिश्नर का कहना है कि जांच से पहले से डेरे को खाली कर दिया गया था
भारत सरकार को निर्देश दिए गए है आयकर विभाग और ई डी इस बात की जांच करेंगे कि इनकम टैक्स के नियमो की अवेहलना तो नहीं हुई। साथ ही ई डी भी जांच करे की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं बनता
सरकारी और निजी नुक्सान का आंकलन करने के लिये पंजाब और हरियाणा को ट्रिब्यूनल गठित करने के निर्देश दिये गए है ।