Friday , 20 September 2024

क्यों खारिज हुई हनीप्रीत की जमानत याचिका

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हनीप्रीत इंसां गिरफ्तारी से बचती रही हैं और इसलिए किसी विशेष राहत की हकदार नहीं हैं. हाईकोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से कहा कि यह दिल्ली का मामला नहीं बनता. आप यहां बस वक्त खराब कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दे सकती हैं. हरियाणा पुलिस के वकील ने कहा कि हनीप्रीत का बैकग्राउंड क्लीन नहीं है. यदि वो दिल्ली में है, तो उसे पुलिस को बताना चाहिए. पुलिस के वकील ने कहा कि दिल्ली हनीप्रीत का न्यायिक क्षेत्र ही नहीं बनता. न तो उसका पासपोर्ट दिल्ली का है, न ही पता. इसलिए उसे ट्रांजिट बेल नहीं दी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत को तीन हफ्ते का ट्रांजिट बेल क्यों चाहिए? इस पर हनीप्रीत के वकील ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में उसके खिलाफ माहौल है. जस्टिस ने हनीप्रीत के वकील से पूछा- यह याचिका उनके अधिकार क्षेत्र में कैसे आता है? इस पर वकील ने कहा कि हनीप्रीत का घर दिल्ली में ही है. उसकी जान को खतरा है. जस्टिस संगीता धीगड़ा अदालत में हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं. इस दौरान दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के वकील भी मौजदू थे. वे लगातार हनीप्रीत के वकील से सवाल करते रहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *