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हनीप्रीत की ट्रांजिस्टअग्रिम जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

नई दिल्ली ,26सितम्बर। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की ट्रांजिस्ट अग्रिम जमानत याचिका   फैसला सुरक्षित रखने के बाद आखिर में खारिज कर दी। उधर हरियाणा पुलिस अदालत का गिरफ्तारी वारंट लेकर दिल्ली में हनीप्रीत की तलाश में जुटी है। दिलचस्प बात यह है कि हनीप्रीत ने अपनी ट्रांजिस्ट  अग्रिम जमानत अर्जी में पंजाब और हरियाणा के ड्ग माफिया से खतरा बताया था ।  दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को कहा कि वह अदालत में समर्पण करे। उसके लिए यह सबसे आसान रास्ता है।
   ट्रांजिस्ट अग्रिम जमानत अर्जी में हनीप्रीत ने यह भी कहा था कि उसका जीवन साफ-सुथरा है। वह अकेली महिला है और कानून की पालना करने वाली है। वह अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए किसी भी समय जांच के लिए तैयार है। अर्जी में हरियाणा पुलिस के इस आरोप को भी खारिज किया गया था कि पिछले 25अगस्त को सीबीआई अदालत द्वारा गुरमीत राम रहीम को साध्वी बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उसने हिंसा भडकाई।
अर्जी के अनुसार पिछले 25अगस्त को गुरमीत राम रहीम के मामले में फैसला आने तक हनीप्रीत पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत परिसर में सोई हुई थी और इसके बाद रोहतक के सुनारिया जेल जाने तक हरियाणा पुलिस के साथ थी। वीडियो में भी यह सब कुछ साफ है। आवेदक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे गलत कहा जा सके। हालात से यह स्पष्ट है कि हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करके आवेदक का उत्पीडन करना चाहती है और छवि बिगाडना चाहती है।
हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्य ने दावा किया कि हनीप्रीत अग्रिम जमानत अर्जी पर हस्ताक्षर करने उनके कार्यालय तक आई थी। हनीप्रीत उनके सम्पर्क में है। दिल्ली के लाजपत नगर स्थित उनके कार्यालय में मंगलवार दोपहर बाद हनीप्रीत अग्रिम जमानत अर्जी पर हस्ताक्षर करने आई थी। हनीप्रीत गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने पर बेहद दुखी थी और गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसके व गुरमीत के रिश्ते बताए जाने से परेशान थी। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्ांजिट अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिल्ली व हरियाणा पुलिस ने अग्रिम जमानत का विरोध किया।

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