Sunday , 10 November 2024

लाइव अपडेट : हनीप्रीत के ट्रांजिट अंतरिम जमानत का मामला,सुनवाई शुरू

हनिप्रीत मामले की सुनवाई शुरू

हनिप्रीत को जान का खतरा बताया।

– हाई कोर्ट ने कहा पहले हम ये तय करेंगे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है या नही।
-हनिप्रीत की तरफ से कहा गया कि हनिप्रीत Kओ आशंका का की उनको दिल्ली में गिरफ्तार किया जा सकता है।
-हाई कोर्ट ने कहा पहले ये बताइये आने याचिका यहाँ क्यो दाखिल की ?
– हनिप्रीत की तरफ से कहा गया कि वो याचिका दाखिल कर सकते है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दिल्ली में गिरफ्तार हो सकती हूँ
-दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अगर हनिप्रीत भाग नही रही है तो सरेंडर कर दे।
-दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको लगता है कि आप गिरफ्तार हो सकती है तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे
-हनिप्रीत की तरफ से कहा गया कि मैं गठन के वक्त हर समय पुलिस अधिकारियों की नजर में थी तो मुझ पर देश द्रोह कैसे लगा दिया गया।
-हरियाणा पुलिस की तरफ से विरोध किया गया। कहा गया कि केवल प्रेस के लिए ये सारी बातें हो रही है।
-हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया कि DGP के जिस स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे है वो कभी कहा ही नही।
-हाई कोर्ट ने कहा कि आप सरेंडर कर। ये सबसे आसान तरीका है।
– दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि ये घटना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के दायरे में हुई।
-दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया, FIR, जांच और सुनवाई वहाँ चल रही है और हनिप्रीत ने यहाँ याचिका दाखिल की है ये सहो नही है। ये -दुश्मन की बात कर रहे है आखिर वो कौन है। आखिर वो ड्रग माफिया कौन है।
-दिल्ली सरकार ने कहा कि हनिप्रीत का सही पता A 9 gk इनकेल्वे है
-दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि क्या हम वो दस्तावेज़ देख  सकते है। जिसका पता हनिप्रीत ने दिया है।

-दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 3 हफ़्तों की सुरक्षा मै क्या होगा..
– आपको अंत में जांच में सहयोग करना होगा।
– हनिप्रीत की तरफ से कहा गया कि तब तक पंजाब में माहौल शांत हो जाएगा।
-दिल्ली सरकार ने कहा कि आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में क्यो नही जाते
– हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया कि हनिप्रीत का परमानेंट पता पासपोर्ट में सिरसा है। ऐसे में हाई कोर्ट का जुरीडिक्शन नही बनता
-वो याचिका में ये नही कह रही है कि मैं दिल्ली में हूँ।
– वो कह रही है कि किसी काम से दिल्ली आई थी
-आखिर वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्यो नही जा रही है।
– हरियाणा पुलिस की तरफ से कहाँ गया कि याचिका को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल होनी चाहिए थी

– वो ये नही कह सकती कि वो दिल्ली में परमानेंट रहती है।
-हरियाणा पुलिस ने कहा कि हनिप्रीत की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

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