13 April 2019
टोहाना, 13 अप्रैल(नवल सिंह): चुनावी ड्यूटी में बिमारी का बहाना कर काम से बचने वाले कर्मचारियों पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने मेडिकल लीव लेकर जिम्मेदारियों से टलने वाले कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाते हुए नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों के अनुसार चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को मेडिकल के आधार पर छुट्टी के लिए केवल सिविल सर्जन (सीएमओ) से ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा और उसी के आधार पर कर्मचारी की छुट्टी मंजूर होगी। अन्य किसी भी तरीके की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी को छुट्टियां नहीं दी जाएगी। इस बात की जानकारी टोहाना नागरिक अस्पताल से एसएमओं डॉ. सागु ने दी। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों द्वारा मेडिकल के आधार पर फरलो मारने के मामले सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं।
बात दें,चुनाव आयोग का यह आदेश इसलिए महत्वपुर्ण है क्योंकि कर्मचारी आमतौर पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर, ड्यूटी से भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग ने सीएमओ से सर्टिफाइड मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही कर्मचारियों को छुट्टी देने के लिए कहा है। उच्च अधिकारियों के सज्ञान में यह मामला आने से चुनावी डयुटी से बिमारी का बहाना मारकर छुटटी लेना कर्मचारियों के लिए अब आसान नहीं होगा।
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