चंडीगढ,19सितम्बर। हरियाणा के गुरूग्राम स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की पिछले आठ सितम्बर को हत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराने की हरियाणा सरकार की सिफारिश केन्द्र सरकार को पहुंच गई है। अब हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार के फैसले के इंतजार में है। यह जानकारी मंगलवार को हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएस प्रसाद ने दी।
रयान स्कूल के मेनेजिंग ट्स्टियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली,जज ने पूर्व परिचित होने से सुनवाई से इनकार किया
उधर प्रद्युम्न की हत्या से जुडे मामले में रयान स्कूल ग्रुप के तीन मेनेजिंग ट्स्टियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाओं की सुनवाई के लिए तय की गई बेंच के जज ने मेनेजिंग ट्स्टियों से पूर्व परिचित होने के कारण सुनवाई से इनकार कर दिया।
अब मामला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा गया है। मुख्य न्यायाधीश नई बेंच को सुनवाई सौंपेंगे। रयान इंटरनेशनल स्कूल के मेनेजिंग ट्स्टी ग्रेस पिंटो,आॅगस्टीन पिंटो व रयान पिंटो ने अपने खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में पेश की है। रयान स्कूल गुरूग्राम में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के बाद हत्या के मुकदमे के अलावा हत्या के कारणों को लेकर स्कूल प्रबन्धकों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में रयान इंटरनेशनल स्कूल के दो स्थानीय प्रबन्धकों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। मुबई निवासी तीनों मेनेजिंग ट्स्टियों ने इस मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए बाॅम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मुंबई हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाकर हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका पेश करने को कहा था। हालांकि गिरफ्तारी पर रोक की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन हरियाणा पुलिस ने तीनों मेनेजिंग ट्स्टियों को गिरफ्तार नहीं किया है।
दिवंगत छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के पिता वरूण ठाकुर मेनेजिंग ट्स्टियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं का विरोध कर रहे है। उनके वकील ने बाॅम्बे हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी उनके वकील विरोध के लिए तैयार है। वरूण ठाकुर के वकील ने मंगलवार को बताया कि तीनों मेनेजिंग ट्स्टियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अब बुधवार को नई बेंच सुनवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत याचिकाओं में तीनों मेनेजिंग ट्स्टी दलील दे रहे हैं कि वे मेनेजिंग ट्स्टी हैं और रोजाना के कामकाज से उनका सीधा समबन्ध नहीं है। लेकिन इस दलील का विरोध किया जाएगा। मेनेजिग ट्स्टी कामकाज से सीधे जुडे है। वे सीधा लाभ ले रहे है। उनकी लापरवाही के कारण छात्र की हत्या हुई। सीधे लाभ लेकर उन्होंने 15 साल में 200 स्कूल बनाए है।