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हिसार में रामपाल सहित अन्यों को मिला आजीवन कारावास 

हिसार, 16 अक्तूबर(विनोद सैनी):  बरवाला जिले के सतलोक आश्रम संचालक रामपाल पर हिसार के सैट्रल जेल में जज डीआर चालिया ने रामपाल सहित अन्यों को सजा का ऐलान किया है। जज ने रामपाल सहित अन्यों को आजीवन कारावास और एक एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
आपको बता दें  इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई तनाव नजर नहीं आया।वहीं  सुरक्षा के लिहाज से तीस डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। डीआईजी और आईटी के साथ 6 आईपीएस अधिकारियों की टीम को नियुक्त किए और दस डीएसपी टीम नियुक्त किए गए और दूसरे जिलों से पुलिस बुलाई गई जिसमें लगभग 1500 जवानों को तैनात किया था। हिसार जिले में सुरक्षा के लिहाज से नाके लगाए है चैकिंग अभियान जारी रहेगा। तीन बटालियों को सुरक्षा लिहाज से लगाया गया है।  रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें की रामपाल के मामले में 17 अक्तूबर को 430 नंबर मुकदमें पर भी फैसला आना बाकी है।
रामपाल के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने 302, 120 बी व और 343 के धारा के तहत आजीवन कारावास और एक एक लाख रुपये जुर्मान की सजा सुनाई है ।इन धाराओं के तहत सभी सजाए साथ साथ चलेगी। उन्होंने कहा कि रामपाल संत और अच्छे चलन के व्यक्ति हैं ,इसलिए उन्हें कम से कम सजा दी जानी चाहिए।
रामपाल के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह ने बताया कि अदालत ने अलग अलग धाराओं के तहत सभी 15 आरोपोरियों को आजीवन कारावास और एक एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वे हाई कोर्ट में अपील दायर करेगें।

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