मुंबई डेस्क- मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर, 19 वर्षीय युवक ने महिला का रेप करने का मामला सामने आया है। अब कोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी 19 वर्षीय युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि, आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, ऐसे में अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है।
दरअसल, 19 वर्षीय आरोपी ने अपनी फ्रेंड की फ्रेंड से पूछा था कि, क्या वह ईद के लिए कपड़े खरीदने के लिए उसके साथ जाना चाहेगी? लड़की ने हामी भर दी थी। इसके बाद आरोपी के और दो दोस्त सभी लोग घूमने के लिए बांद्रा पहुंचे। रात 10 बजे वे बांद्रा के समुद्र के सामने बैंड स्टैंड पहुंचे। इसी बीच एक आरोपी, महिला को टेट्रापॉड के पीछे ले गया, उसके कपड़े उतारे और उसके साथ बलात्कार किया। जब एक अन्य आरोपी ने यह देखा तो उसने भी उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया।
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मेडिकल रिपोर्ट में चोटों का उल्लेख
इसके बाद महिला की सहेली वहां आई, लेकिन अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश नहीं की। पीड़िता जब चीखने-चिल्लाने लगी तो वे उसे छोड़कर चले गए। 19 साल के आरोपी की वकील ने दलील दी थी कि, वह केवल मुख्य आरोपी का दोस्त है और उसने बलात्कार नहीं किया है। वकील ने आगे बताया, ‘जैसे ही महिला देर रात घर पहुंची तो उसकी बहन ने उस पर चिल्लाया और माता-पिता द्वारा फटकार लगाने पर पीड़िता ने उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया।’ इस मामले में कोर्ट ने कहा, ‘मेडिकल रिपोर्ट में जांघ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटों का उल्लेख है। मेडिकल जांच रिपोर्ट अभियोजन के मामले का समर्थन करती है।’ इस आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।