Saturday , 9 November 2024

अब 1 अक्तूबर से ऑफिस में करना होगा 12 घंटे काम, वेतन भी घटेगा

नेशनल डेस्क: नौकरीपेशा लोगों की श्रेणी में आने वाले लोगों के ये खबर जानकर होश उड़ने वाले हैं। दरअसल, अगले महीने अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार एक अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने जा रही है। जिससे लोगों नौकरी करने वाले लोगों के टाइम टेबल पर खासा बदलाव होने वाला है। नए श्रम कानून की बात करें तो इसमें 12 घंटे काम करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं इन हैंड सैलरी पर भी इस कानून का असर पड़ेगा।

बढ़ेगा PF घटेगा वेतन

नए ड्राफ्ट नियम के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए. इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव नजर आयेगा. बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ता नजर आएगा. आपको बता दें कि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है. यदि ऐसा होता है तो आपको मिलने वाली सैलरी घटेगी. जबकि रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से ही लागू करना चाहती थी सरकार

बता दें, सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से ही लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी नहीं थी, साथ ही कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इसे टालने का काम किया गया। लेबर मिनिस्ट्री की मानें तो सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहती थी लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और वक्त की डिमांड की। इसके बाद 1 अक्टूबर तक के लिए इसे टाल दिया गया। अब खबरें हैं कि लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करने का मन बना रही है।.



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