Friday , 20 September 2024

दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 के लिए जारी की नई गाईडलाइन, जानें ?

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने अनलॉक-7 के लिए एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दी है। किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है। दिल्ली में कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार के मद्देनजर मॉल, बाजार और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने के साथ ही जिला प्रशासन ने अधिक संख्या में प्रवर्तन टीमों को तैनात किया।

\

विद्यालयों में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने की अभी इजाजत नहीं होगी

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अनुसार. राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में प्रशिक्षण और बैठक के उद्देश्य के लिए सभागार और सभा भवनों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन विद्यालयों में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने की अभी इजाजत नहीं होगी। सोमवार से एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए स्कूलों में ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स का 50 फीसदी क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

दिल्ली में अभी भी इन चीजों पर रहेगी रोक:

  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग अभी भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास की अनुमति है।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि से जुड़े कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
  • स्वीमिंग पूल, स्पा, सिनेमा, थियेटर, मल्टिप्लेक्स पर रोक।
  • इंटरनेटमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क पर पाबंदी।
  • ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल (स्कूल या शिक्षण संस्थान में मौजूद को 50 फीसदी क्षमता के साथ छूट)
  • बैंकट हॉल (सिर्फ शादी के लिए छूट)
  • बिजनस टू बिजनस एग्जिबिश
  • दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी। डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं, उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *