Charkhi Dadri : बिना शपथपत्र पोस्टर और पर्चे छापने वालों पर दर्ज होगी FIR,
चुनाव के दौरान सभी प्रकार की प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का ब्योरा छापना जरूरी है। इस जानकारी के बिना चुनाव संबंधी पर्चे और पोस्टर आदि छापना अपराध है। चुनाव के दौरान प्रिंटिंग से संबंधित सभी प्रकार के नियमों का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में उल्लेख किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर …
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