हरियाणा में 2 मंजिला से अधिक इमारतों के लिए पार्किंग नियमों में बदलाव, तीन मंजिला भवनों को मिलेगी छूट
चंडीगढ़ (04 जनवरी 2025)। हरियाणा सरकार ने रिहायशी भवनों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब हरियाणा के सभी शहरों में दो मंजिल से अधिक वाले भवनों में स्टिल्ट पार्किंग को अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि, अगर इमारत का उपयोग निजी तौर पर किया जा रहा हो, तो तीन मंजिला भवनों को इस नियम से छूट मिलेगी। वहीं, …
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