मोहाली ,7जुलाई। पंजाब के लुधियाना शहर की एक युवती के पहले नशे की लत में फंसाने और बाद में बलात्कार करने के आरोपों में बर्खास्त कर गिरफ््तार किए गए पंजाब पुलिस के पूर्व उपअधीक्षक दलजीत सिंह ढिल्लों को शनिवार को मोहाली की अदालत ने तीन दिन के और पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया।
इससे पहले मिले चार दिन का रिमांड पूरा होने पर मामले की जांच में जुटी पुलिस ने दलजीत सिंह को अदालत में पेश किया था। पुलिस ने दूसरी बार सात दिन का रिमांड मांगा था लेकिन अदालत ने तीन ही दिन का रिमांड दिया।
मामले के जांच अधिकारी ने अदालत के बाहर पत्रकारों को बताया कि जांच सही दिशा में चल रही है और इसको अंतिम नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को जांच में सबूत मिले है लेकिन फिलहाल इनका खुलासा नहीं किया जा सकता है। उधर दलजीत सिंह के वकीलों ने कहा कि यह सारा मामला राजनीतिक आधार पर फंसाने का है। वे कांग्रेस के एक नेता का नाम भी ले रहे है। उन्होंने कहा कि पहले चार दिन के रिमांड में पुलिस कोई सबूत हासिल नहीं कर पाई। अब तीन दिन का रिमांड महज एक फोन बरामद करने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि युवती के आरोप के अनुसार यह मामला 2015 का है। मोबाइल नेटवर्क चलाने वाली कम्पनियां काॅल रिकाॅर्ड सिर्फ एक साल का रखती हैं तो अब क्या सबूत मिलेगा।