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साध्वियों के यौन शोषण का समाचार देखा और पत्रकार की हत्या का फरमान सुना दिया

चंडीगढ,5मई। साध्वी बलात्कार मामलों में बीस साल की सजा के लिए जेल में बंद सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के पूर्व
ड्राइवर खट्टा सिंह ने गुरमीत के खिलाफ पत्रकार छत्रपति हत्यांकांड में शनिवार को सीबीआई अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए। खट्टा सिंह ने कहा कि 23 अक्टूबर 2002 को गुरमीत जालंधर के सत्संग से लौटे तो उनके अनुयायी निर्मल,कुलदीप और डेरा प्रबन्धक कृष्ण कुमार ने रामचन्द्र छत्रपति के अखबार में प्रकाशित उस समाचार को दिखाया जिसमें डेरा में साध्वियों के यौन शोषण की बात कही गई थी। समाचार देखकर गुरमीत गुस्से से भर गया और उन्हें अपना फरमान सुनाया कि इस पत्रकार की हत्या कर दी जाए।

 

गवाही में खट्टा सिंह ने कहा कि इसके दूसरे ही दिन 24अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति को गोली मार दी गई। कुछ दिन बाद रामचन्द्र की मृत्यु हो गई। इस मामले में सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार निर्मल व कुलदीप ने गोलियां चलाईं और कृष्ण कुमार ने हथियार मुहैया करवाये। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने कहा कि पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति हत्या मामले में खट्टा सिंह की गवाही शनिवार को दर्ज की जा चुकी है। अब डेरा के पूर्व अनुयायी रणजीत सिंह हत्याकांड में गवाही के लिए खट्टा सिंह को आठ मई को अदालत ने तलब किया है।

 

रणजीत सिंह उस साध्वी का भाई था जिसके साथ बलात्कार के मामले में गुरमीत को सजा सुनाई गई है। बलात्कार किए जाने की भनक लगने पर रणजीत सिंह डेरा प्रमुख के खिलाफ हो गया था और इस कारण उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के इन दो मामलों में खट्टा सिंह सीबीआई के अहम् गवाह थे लेकिन 2012 में खट्टा सिंह ने गुरमीत राम रहीम के पक्ष में बयान बदल दिए थे। लेकिन पिछले साल जब गुरमीत को दो साध्वियों के साथ बलात्कार की सजा सुनाई तो वह सामने आ गए और हत्या के दोनों मामलों में गुरमीत के खिलाफ गवाही की अनुमति मांगी। सीबीआई अदालत की नामंजूरी के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टा सिंह को पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत में गवाही दर्ज कराने की अनुमति दे दी थी। गुरमीत की ओर से खट्टा सिंह की गवाही रोकने के लिए अपील दायर की गई थी लेकिन यह शुक्रवार को खारिज कर दी गई थी। अदालत ने पंचकूला व मोहाली पुलिस को गवाही दर्ज कराने तक खट्टा सिंह को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया। खट्टा सिंह ने शनिवार को अदालत के बाहर कहा कि अब उस पर कोई दवाब नहीं है।

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