चंडीगढ,23अप्रेल। नौ नए मंत्रियों को शामिल करते हुए पिछले 21 अप्रेल को पंजाब केबिनेट का विस्तार किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई नौ मई को तय की है।
जस्टिस अजय कुमार मित्तल और अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल की पीठ ने नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता जगमोहन भट््टी ने कहा है कि केबिनेट विस्तार में नौ मंत्री शामिल किए जाने से सदन की कुल संख्या के 15 फीसदी केबिनेट सदस्य की सीमा के संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। भट्टी ने कहा कि पंजाब विधानसभा के सदस्यों की संख्या 117 है और इसके 15 फीसदी के अनुपात में केबिनेट सदस्यों की संख्या 17 से अधिक नहीं होना चाहिए।