जोधपुर: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को काले हिरणों के शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई, जबकि सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को आरोपों से बरी कर दिया. ये मामला 1998 का है जब सलमान खान फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे. यहां आपको बता रहे हैं कि काला हिरण शिकार मामले का पूरा घटनाक्रम
घटनाक्रम:
1-2 अक्तूबर, 1998: कांकाणी में दो काल हिरणों का शिकार
2 अक्तूबर, 1998: वन विभाग ने शिकायत दर्ज करके सात को आरोपी बनाया. आरोपियों में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू, दुष्यंत सिंह और दिनेश गावड़े) . इस मामले के चश्मदीद गवाह( छुगाराम, पूनम चंद, शेराराम और मंगीलाल)
9 नवंबर, 2000: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में इस पर संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया गया.
19 फरवरी, 2006: आरोपों पर दलीलें हुई और आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए. दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षा याचिकाएं दायर की.
23 मार्च, 2013: निचली अदालत में सभी आरोपियों के ऊपर संशोधित आरोप तय
23 मई, 2013: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटकी अदालत में मुकदमे की शुरुआत. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने गवाही देने वाले अभियोजन के कुल गवाह28 थे.
27 जनवरी, 2017: अपना बयान दर्ज कराने के लिए सभी आरोपी अदालत में उपस्थित हुए.
13 सितंबर, 2017: निचली अदालत में अभियोजन के द्वारा अंतिम दलीलें शुरू हुई.
28 अक्तूबर, 2017: बचाव पक्ष द्वारा अंतिम दलीलें शुरू हुई.
24 मार्च, 2018: निचली अदालत ने अंतिम दलीलों को पूरा किया.
28 मार्च, 2018: निचली अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा.
5 अप्रैल, 2018: सलमान खान को निचली अदालत ने पांच साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.