Sunday , 10 November 2024

हिरण शिकार के दोषी सलमान की सजा सस्पेंड नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाना होगा

जोधपुर : 20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान की जमानत याचिका पर जोधपुर की सेशन कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जज रवींद्र कुमार जैन ने कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद ही इस मामले में कल सुनवाई होगी। इससे पहले सलमान के वकीलों ने 51 पेज की जमानत अर्जी दाखिल की। इसमें 54 बिन्दुओं को आधार बनाया। सीजेएम कोर्ट ने सलमान को गुरुवार को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने सलमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। तीन साल से ज्यादा सजा होने के चलते सलमान को ट्रायल कोर्ट से बेल नहीं मिली। उनके वकीलों ने सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है, लेकिन जज ने हाथों हाथ सुनने से मना कर दिया था।

 

सेशन कोर्ट में अगर शनिवार को जमानत मंजूर हुई तो सलमान जेल से निकल सकते हैं, लेकिन जमानत खारिज हुई तो उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और एेसी सूरत में वीकेंड की वजह से उन्हें एक दिन और जेल में रहना पड़ेगा। फिर वे सोमवार को हाईकोर्ट में अपील कर पाएंगे।

 

बता दें कि इस मामले में सलमान के अलावा आरोपियों में सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।

 

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