मोहाली,07 अप्रैल: 18 साल पुराने मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में सीबीआई अदालत ने चार पूर्व पुलिस अधिकारियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इन पुलिस अधिकारियों में तत्कालीन एसएसपी दविंदर सिंह गरचा, पूर्व एसपी हेडक्वार्टर मोगा परमदीप सिंह संधू, पूर्व एसएचओ थाना सिटी मोगा रमन कुमार, और मोगा के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह शामिल हैं। अदालत ने सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 2007 का है, जब मोगा के थाना सिटी में एक लड़की ने गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई थी। लड़की ने अपने बयान में करीब 50 अज्ञात व्यक्तियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस अधिकारियों ने इस केस की जांच के दौरान न केवल मामले की दिशा को मोड़ा, बल्कि कई व्यापारियों और राजनेताओं के नाम भी इस विवाद में घसीटने की कोशिश की। आरोप है कि इन पुलिस अधिकारियों ने केस का इस्तेमाल कर ब्लैकमेलिंग शुरू की और वसूली की। एक नेता द्वारा इस दौरान पुलिस अधिकारियों की वसूली की मांग की आडियो रिकॉर्ड की गई, जिससे यह मामला सुर्खियों में आया।
सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में चार पुलिस अधिकारियों को भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोपों में दोषी पाया। हालांकि, अकाली नेता तोता सिंह के बेटे बरजिंदर और सुखराज सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। पीड़िता और उसके समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, और इसे न्याय की जीत बताया है।