चंडीगढ,03 अप्रैल। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्मी कर्नल पुष्पिंदर बाठ से मारपीट के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की गठित एसआईटी को खारिज कर जांच का जिम्मा चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दिया है। इस जांच को चार महीने में पूरा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, नई जांच टीम तीन दिनों में बनाई जाएगी, जिसमें पंजाब पुलिस का कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा। हालांकि, पंजाब पुलिस को जांच में सहयोग करना होगा।
इस मामले में कर्नल बाठ ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने यह मामला चंडीगढ़ पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया।
इस बीच, कर्नल की पत्नी जसविंदर कौर बाठ ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जो उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर फोटो और जानकारी व्हाट्सऐप पर भेज रहा था। उन्होंने कहा कि यदि चार महीने में न्याय नहीं मिला, तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी।