चंडीगढ़, 12 मार्च: हरियाणा सरकार ने अवैध रूप से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने विधानसभा में बताया कि हरियाणा ट्रैवल एजेंट्स रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन बिल, 2025 लाया गया है, जिससे अवैध ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियों पर लगाम लगेगी।
SIT की बड़ी कार्रवाई: 1,917 गिरफ्तार, 26.08 करोड़ रुपये जब्त
हरियाणा सरकार ने 2020 में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था, जिसने अब तक 2,008 अवैध प्रवासन के मामले दर्ज किए और 1,917 एजेंटों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 26.08 करोड़ रुपये भी जब्त किए गए।
SIT द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 80530-03400 पर कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद धोखाधड़ी में शामिल कई ट्रैवल एजेंसियों के कार्यालय सील कर दिए गए हैं।
अवैध इमिग्रेशन का खतरनाक ‘डंकी रूट’
हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों के लोग डंकी रूट के जरिए अमेरिका और कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि
ये लोग दुबई, स्पेन, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों में टूरिस्ट, स्टडी या वर्क वीजा पर जाते हैं।
वहां से मानव तस्करों की मदद से अवैध रूप से अमेरिका और कनाडा में घुसने की कोशिश करते हैं।
इस प्रक्रिया में कई लोग रास्ते में गिरफ्तार हो जाते हैं, लूटे जाते हैं या अपनी जान गंवा बैठते हैं।
2025 में 332 भारतीय डिपोर्ट, हरियाणा-पंजाब सबसे आगे
फरवरी 2025 में अमेरिका ने तीन विशेष उड़ानों से 332 भारतीयों को डिपोर्ट किया, जिनमें
126 (38%) पंजाब से
111 (33%) हरियाणा से
हरियाणा सरकार ने डिपोर्ट हुए नागरिकों के लिए मेडिकल चेकअप, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और पुनर्वास सहायता की व्यवस्था की है।
हरियाणा ट्रैवल एजेंट्स रेगुलेशन बिल, 2025: क्या है नया कानून?
सरकार ने अवैध ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून तैयार किया है, जिसके तहत:
✅ हर ट्रैवल एजेंट का पंजीकरण अनिवार्य होगा
✅ अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर लाइसेंस रद्द होगा
✅ बिना रजिस्ट्रेशन के एजेंसी चलाना दंडनीय अपराध होगा
✅ नकली दस्तावेज बनाने या मानव तस्करी में शामिल एजेंटों की संपत्ति जब्त की जाएगी
✅ पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भी प्रावधान
सरकार की चेतावनी: अवैध इमिग्रेशन में शामिल किसी को नहीं बख्शा जाएगा
महिपाल ढांडा ने स्पष्ट किया कि सरकार अवैध इमिग्रेशन पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। लोगों से कानूनी रास्ते से विदेश जाने की अपील की गई है, ताकि वे ठगी और जानलेवा खतरों से बच सकें।