चंडीगढ़,04 फरवरी: हरियाणा सरकार ने किसानों और व्यापारियों को बड़ी राहत देने के लिए अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने और पंचायत भूमि पर 20 साल पुराने मकानों को मालिकाना हक देने का प्रावधान शामिल है।
आढ़तियों को मिलेगी राहत राशि
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि राज्य के आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपये की वन-टाइम सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आढ़तियों की शिकायतें मिली थीं कि रबी खरीद सीजन 2024-25 के दौरान उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए सरकार ने यह आर्थिक राहत देने का फैसला किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है।
20 साल पुराने मकानों को मिलेगा मालिकाना हक
हरियाणा सरकार ने विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत पंचायत भूमि पर बने 20 साल पुराने मकानों के निवासियों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
इस योजना के तहत 500 वर्ग गज तक की जमीन दी जा सकेगी।
यह जमीन 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से मिलेगी।
इसे मंजूरी देने का अधिकार डायरेक्टर स्तर के अधिकारी को दिया गया है, यानी इसमें कैबिनेट मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
वन्य जीव सुरक्षा नियम-2024 को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम-2024 को भी मंजूरी दी गई। इसमें वन्य जीव संरक्षण से जुड़े परमिट प्राप्त करने के लिए नए मानदंड तय किए गए हैं।
CM सैनी बोले- लोगों के हित में फैसले ले रही सरकार
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश के व्यापारियों, किसानों और आम लोगों के हित में फैसले ले रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।