दिल्ली,27 जनवरी। भारत सरकार ने वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस को और भी सख्त बना दिया है। अब अगर आपके पास वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो आप पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही, FASTag से भी इंश्योरेंस का लिंक जरूरी होगा। इसका मतलब, फ्यूल लेने से पहले आपको इंश्योरेंस का प्रूफ दिखाना होगा और FASTag को भी इंश्योरेंस से जोड़ना होगा।
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस सभी प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है, चाहे वह टू-व्हीलर हो या फोर-व्हीलर। यह इंश्योरेंस तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान से बचाता है, जैसे कि एक्सीडेंट्स में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या शरीर को होने वाले नुकसान का खर्च उठाने के लिए।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह नियम लागू किया गया है, जो सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अनिवार्यता को सुनिश्चित करता है। अगर कोई वाहन बिना इंश्योरेंस के सड़क पर चलता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इसके अलावा, इंश्योरेंस को FASTag से लिंक करवाना भी जरूरी कर दिया गया है। अब पेट्रोल पंपों पर फ्यूल भरवाने से पहले आपको अपने वाहन के इंश्योरेंस का प्रमाण देना होगा। यह कदम सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।