Sunday , 12 January 2025

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एसडीओ पर लगाया 3,000 रुपये का जुर्माना

चंडीगढ़: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने महेंद्रगढ़ जिले के एक कॉलेज को बिजली कनेक्शन देने में हुई देरी के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) हनुमान सिंह पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

 

इस मामले में आयोग को अनु यादव ने अपने भाई सुमित यादव की मदद से शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि डीएचबीवीएन द्वारा लाइनों को स्थानांतरित करने का काम अत्यधिक धीमी गति से हो रहा था, जिससे कॉलेज की गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं।

 

आयोग ने शिकायत की जांच के दौरान पाया कि कार्य में देरी बिना किसी ठोस कारण के हुई और इसे समय पर पूरा किया जा सकता था। हालांकि, जिला प्रशासन के त्वरित सहयोग और आयोग के हस्तक्षेप के बाद यह काम पूरा किया गया।

 

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एसडीओ हनुमान सिंह ने पुलिस बल की सहायता से काम पूरा करने में सफलता पाई, लेकिन उनका पूर्व में ड्यूटी मजिस्ट्रेट बदलने का अनुरोध अनुचित था। आयोग ने इसे एक गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि डीएचबीवीएन को ऐसे मामलों में अधिक सक्रिय और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

 

आयोग ने एसडीओ की भूमिका को ‘असंतोषजनक’ करार देते हुए उन्हें अधिसूचित सेवा में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। आदेश दिया गया है कि महेंद्रगढ़ के अधीक्षण अभियंता दिसंबर 2024 के उनके वेतन से 3,000 रुपये की कटौती सुनिश्चित करें और यह राशि जनवरी 2025 में राज्य खजाने में जमा करवाई जाए। इसके साथ ही, संबंधित एक्सईएन को 25 जनवरी, 2025 तक आयोग को अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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