चंडीगढ़, 18 दिसंबर(गर्ग) : हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के 5 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 26 नगर समितियों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 को किया जाएगा।
मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया:
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर (गुरुग्राम) और सोनीपत के नगर निगमों के वार्डों के साथ-साथ नगर परिषद अंबाला सदर, पटौदी जटौली मंडी और सिरसा के वार्डों की मतदाता सूचियों को अद्यतन किया जाएगा।
इसके अलावा, 26 नगर समितियों जैसे बराड़ा (अंबाला), बवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी (भिवानी), जाखल मंडी (फतेहाबाद), फर्रूखनगर (गुरुग्राम), नारनौंद (हिसार), बेरी (झज्जर), जुलाना, सफीदों (जींद), कलायत, सीवन, पुंडरी (कैथल), इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध, तरावड़ी (करनाल), इस्माइलाबाद, लाडवा (कुरुक्षेत्र), अटेली मंडी, कनीना (महेंद्रगढ़), तावडू (नूहं), हथीन (पलवल), कलानौर (रोहतक), खरखौदा (सोनीपत) और रादौर (यमुनानगर) की सूचियों को भी अपडेट किया जाएगा।
प्रक्रिया का समय-निर्धारण:
1. 9-16 दिसंबर, 2024: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सूचियों और अनुपूरकों का वितरण।
2. 17 दिसंबर, 2024: वार्डवार मतदाता सूची का प्रकाशन, दावे और आपत्तियां आमंत्रित।
3. 23 दिसंबर, 2024: दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि।
4. 27 दिसंबर, 2024: पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावे और आपत्तियों का निपटान।
5. 31 दिसंबर, 2024: उपायुक्त के पास अपील करने की अंतिम तिथि।
6. 3 जनवरी, 2025: उपायुक्त द्वारा अपीलों का निपटान।
7. 6 जनवरी, 2025: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे आगामी निकाय चुनावों में सटीक और अद्यतन मतदाता डेटा सुनिश्चित किया जा सकेगा।
मतदाताओं से अपील:
आयोग ने सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने और किसी त्रुटि को ठीक करवाने के लिए समय पर दावे और आपत्तियां दर्ज करें।