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हरियाणा में लागू होंगे नए आपराधिक कानून: गृह मंत्री अमित शाह ने दिए विशेष निर्देश

चंडीगढ़, 11दिसंबर 2024(गर्ग) । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों को 31 मार्च 2025 तक शत-प्रतिशत लागू करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में गृह मंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था के सुधार और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तकनीकी उपायों पर जोर दिया।

तीन नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए गए तीन नए आपराधिक कानून—भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय साक्ष्य संहिता (BSS), और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BCS)— को हरियाणा में लागू करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि ये कानून नागरिक अधिकारों की रक्षा और न्याय की सुगमता के आधार स्तंभ बनेंगे।

फॉरेंसिक तकनीक पर जोर

राज्य में अपराध की जांच को अधिक सटीक और तेज बनाने के लिए हर जिले में फॉरेंसिक मोबाइल वैन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि इन वैन की तैनाती से घटनास्थल से सबूत जुटाने में समय की बचत होगी। उन्होंने डीएसपी स्तर के अधिकारियों को जीरो एफआईआर मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपने की बात कही।

समय पर न्याय दिलाने की प्राथमिकता

गृह मंत्री ने पुलिस कर्मियों को न्याय प्रक्रिया में देरी को समाप्त करने और मामलों की समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना होना चाहिए।

नियमित समीक्षा की योजना

शाह ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करें। मुख्यमंत्री को हर 15 दिन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को हर सप्ताह बैठक कर सुधार कार्यों की समीक्षा करनी होगी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, बीपीआरएंडडी और एनसीआरबी के महानिदेशकों सहित हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने राज्य में पुलिस, न्यायालय, अभियोजन और जेल विभाग के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया।

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