वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म होने और नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू होते ही कर अदायगी नहीं करने वाले बकायादारों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगमायुक्त अभिषेक मीणा ने मंगलवार को चार संपत्तिधारक बकायेदार संस्थानों से दो करोड़ 92 लाख 32 हजार 376 रुपये की वसूली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन बकायादारों को पहले 2010-11 से 2023-24 का बकाया कर जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने कर अदायगी नहीं की। निगम की इस कार्रवाई से बकायादारों में खलबली मच गई है।
निगमायुक्त ने बताया कि जिन बकायादारों से वसूली का आदेश जारी किया गया है, उसमें एक संपत्ति दयानंद नगर और तीन संपत्तियां बलड़ी व उचाना गांव के निकट नेशनल हाईवे के किनारे स्थित हैं। इन पर क्रमश: दो करोड़ 18 लाख 46 हजार 600 रुपये, 46 लाख 62 हजार 866 रुपये, 24 लाख 40 हजार 344 रुपये तथा दो लाख 82 हजार 566 रुपये का संपत्ति कर बकाया है। उन्होंने बताया कि सभी डिफॉल्टरों की ओर बकाया राशि की रिकवरी के लिए उप निगम आयुक्त को, आपदा प्रबंधन विभाग पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 के तहत भू-राजस्व के क्षेत्र के रूप में घोषित राशि की वसूली के लिए अधिकृत किया गया है।