Sunday , 10 November 2024

Jind News: उम्मीदवार को निजी जगह बैनर लगाने के लिए प्रोपर्टी मालिक से लेनी होगी अनुमति

जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि किसी निजी प्रोपर्टी पर झंडा अथवा बैनर लगाने के लिए प्रोपर्टी मालिक से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान प्रयोग किए जाने वाले वाहनों का रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकृत अथोरिटी की अनुमति लेकर ही चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि किसी निजी प्रोपर्टी पर झंडा अथवा बैनर लगाने के लिए प्रोपर्टी मालिक से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान प्रयोग किए जाने वाले वाहनों का रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकृत अथोरिटी की अनुमति लेकर ही चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *