अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की जा रही डाॅ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। ये जानकारी उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 80 हजार रुपए दी जाती हैं। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।
आवेदक को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदक का कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। प्रार्थी परिवार पहचान पत्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी/बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।