Sunday , 24 November 2024

एल्विश यादव मामले में मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, हुआ बड़ा खुलासा

यूट्यूबर एल्विश यादव मामले में वन विभाग की रिपोर्ट सामने आ गई है। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, सांपों का मेडिकल कराया गया, जिसमें चार सांप विषधर नहीं है, इसकी पुष्टि है। वहीं, पांच विषैले सांपों की रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई विष नहीं आया है और ना ही इनमें कोई विष ग्रंथि पाई गई है। यह वही 9 सांप एल्विश यादव मामले के अहम सबूत है, जिनका जिक्र एफआईआर में है।

किसी भी सांप में विष की ग्रंथि नहीं: डीएफओ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में तीन सदस्यों की टीम बनाकर सभी सांपों का मेडिकल कराया गया था। इसमें किसी भी सांप में विष की ग्रंथि नहीं पाई गई है। पांच कोबरा सांपों में ग्रंथि नहीं थी. वहीं अन्य चार सांपों का विषधर न होना पाया गया है। पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ की है, पर वन विभाग को नहीं बुलाया गया है।

”मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी सांप विषधर नहीं पाया गया है। सभी सांपों को न्यायालय के आदेश पर प्रकृतिवास में छोड़ दिया गया है। जहां वह पूरी तरह से सुरक्षित है।
बता दें, नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनसे पूछताछ की. उस पर आरोप है कि वह रेव पार्टीज में प्रतिबंधित सांपों का जहर सप्लाई करते थे. वहीं, दूसरी तरफ नोएडा पुलिस को जेल में बंद 5 सपेरों की रिमांड की अनुमति मिल गई है। पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ के साथ ही साक्ष्य संकलन कर सकती है।

नहीं मिली सपेरे की कोर्ट से रिमांडः वहीं, नोएडा पुलिस को बड़ा झटका लगा है। जेल में बंद सभी पांच सपेरे की रिमांड नहीं मिली है. पुलिस ने कोर्ट में सोमवार को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखा गया। बुधवार को रिमांड मिलने की उम्मीद थी, पर सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के घर में कैजुअल्टी होने के चलते मामला दूसरे मजिस्ट्रेट के पास चला गया. इससे रिमांड के प्रार्थना पत्र को होल्ड पर रखा गया है।

उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुवार को रिमांड पर तब सुनवाई होगी जब जेल से सभी आरोपी न्यायालय में तलब होंगे. आरोपियों के न्यायालय में तलब होने के बाद कोर्ट सुनवाई करेगी और फिर पीसीआर देने का आदेश देगी. इस प्रक्रिया में अभी 2 दिन का समय लग सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट जब तक आरोपियों को कोर्ट में तलब कर सुनवाई नहीं करेगी, तब तक रिमांड नहीं मिल सकती. पुलिस के रिमांड प्रार्थना पत्र पर तभी सुनवाई होगी, जब मुल्जिम तलब होंगे। वहीं, इस मामले में अभी कोर्ट ने आरोपियों को तलब नहीं किया है। कोर्ट अभी तलब करने की तारीख देगी। फिर सुनवाई होगी, तब कहीं जाकर रिमांड मिल पाएगी।

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