मौजूदा समय में नशे की ओवर डोज से होने वाली मौतों के मामले लगातार बढ़ रहे है वही अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन को सूचना दिए बिना ही परिजन मृतक का अंतिम संस्कार कर देते है जिसके चलते मृतक तक नशा पहुंचाने वाले तस्करों पर कारवाई नही हो पाती ऐसे मामलों में तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अंबाला पुलिस ने धारा 304 यानी गैर इरादतान हत्या के तहत कारवाई करने के आदेश जारी किए है ।
दरअसल अब नशे के कारण मरने वाले व्यक्ति के परिजन मृतक का बिना पोस्टमार्टम करवाये संस्कार नहीं कर पाएंगे । इस बारे मे ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला के एसपी जशनदीप रंधावा ने बताया कि जिले में अब किसी की भी नशे की वजह से मौत होगी तो उस व्यक्ति को जबरदस्ती नशा करवाने वाले या फिर उसे नशा सप्लाई करने वाले के खिलाफ गैरइरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया जाएगा । हाल ही में नशा सप्लाई करने वाले तस्कर के खिलाफ ऐसा एक केस दर्ज किया जा चुका है अंबाला पुलिस नशे की चेन को तोड़ने में लगातार लगी हुई है ।
नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी पूरी तरह से प्रयासरत है इसी को लेकर विज ने बताया कि वो इसलिए कर रहे है कि बहुत से परिजन जो नशे से व्यक्ति मरता है वो कही भी करवाई नहीं करवाते और उसका संस्कार कर देते है । विज ने कहा कि वे चाहते है कि जिस व्यक्ति की नशे से मौत हो जाती है उसका बकायदा पोस्टमार्टम होना चाहिए और उसकी करवाई होनी चाहिए । इससे पुलिस को लीड मिलती है कि ये कौन था और कहाँ से नशा लेता था इससे नशे कि कमर तोड़ने मे सहायता मिलेगी ।