Friday , 20 September 2024

कृप्या ध्यान दें! हरियाणा में अब नहीं चलेंगे ये वाहन, एक अप्रैल से प्रतिबंध सख्ती से लागू

हरियाणा डेस्क: हरियाणा में अब दस साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये प्रतिबंध एक अप्रैल से सख्ती से लागू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को इस फैसले के बारे में बताया। ये प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार हुआ है।

ये कहा सीएम मनोहर लाल ने..

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, पहले चरण में गुड़गांव में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा। वहीं इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने गुड़गांव में ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बाचचीत भी की और कहा कि 10 मार्च को एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें ऑटो डाइवर अपने पुराने ऑटो देकर नए ई-ऑटो (E-Auto) के लिए आवेदन कर सकेंगे।

कहां बैन हैं ये वाहन
बता दें कि इन वाहनों पर प्रतिबंध के लिए हरियाणा सरकार पहले भी जागरुकता अभियान चलाती रही है। जबकि राज्य के 14 जिलों रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, जींद और करनाल में ये वाहन पहले ही बैन हो चुके हैं।

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