हरियाणा डेस्क: हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर वर्क फ्रॉम लागू कर दिया है। 50 फीसदी कर्मचारी दफ्तर आएंगे, आधे घर से काम करेंगे। रोस्टर अनुसार ड्यूटी लगेगी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मंगलवार शाम सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी कर दिए। नए निर्देश 20 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।
- करना होगा इन नियमों का पालन
- अवर सचिव व ऊपर के अधिकारी रोजाना दफ्तर आएंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों, बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट रहेगी, उन्हें घर से काम करना आवश्यक है।
- लिफ्ट और गलियारों में भीड़ न हो, इसलिए कर्मचारी कार्यालय में 9 से 10 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। कार्यालय से घर जाने का समय भी एक घंटे के भीतर रहेगा। कार्यालय प्रमुख और विभागाध्यक्ष इसका ध्यान रखेंगे।
- कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को तब तक कार्यालय में आने से छूट रहेगी, जब तक कंटेनमेंट जोन को डि-नोटिफाइड नहीं किया जाता।