Friday , 20 September 2024

हरियाणा के इन 5 जिलों में कोरोना ने ढाया कहर, लगे और कई प्रतिबंध, दुकानों का समय भी बदला

हरियाणा डेस्क: हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार भी अलर्ट हो गई हैं। तमाम स्कूल-कालेज, पालिटेक्निक, आइटीआइ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में 50 और शादियों में 100 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू रात 11:00 से सुबह 5:00 बजे तक जारी रहेगा। धार्मिक स्थलों में एक समय में केवल 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं।

सर्वाधिक प्रभावित पांच जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत जिलों में पाबंदियां ज्यादा हैं। यहां सभी सिनेमा हाल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स भी बंद रहेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शनिवार को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 12 जनवरी तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

इन पांचों जिलों में कड़ी सख्ती

आदेशों के मुताबिक पाबंदियों के लिहाज से गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत को ए श्रेणी में रखा गया है। इन पांचों जिलों में सभी खेल परिसर, स्विमिंग पूल भी बंद कर दिए गए हैं। यहां पर केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे खिलाड़ी ही अभ्यास कर सकेंगे। सभी मनोरंजक पार्क और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपात और अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ ही बुलाया जा सकेगा। माल और बाजार शाम पांच बजे तक ही खुल सकेंगे।

बार और रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे

बार और रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। सब्जी मंडी, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थल सहित तमाम सार्वजनिक स्थलों पर दोनों टीके लगवा चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। 15 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है।

एक स्थान पर नहीं जुट सकेंगे 100 से अधिक लोग

सभी जिलों में एक स्थान पर 100 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। इससे अधिक लोगों की उपस्थिति के लिए उपायुक्तों की मंजूरी लेनी होगी। सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा, क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। शारीरिक दूरी का पालन जरूरी है। बी श्रेणी के जिलों में कारपोरेट आफिस पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सभी औद्योगिक इकाइयां व प्रतिष्ठान पूरी क्षमता के साथ चलेंगे।

प्रवेश परीक्षाएं और भर्ती परीक्षाएं रहेंगी जारी

कालेज-विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व लोकसेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएं पूर्व की तरह आयोजित की जा सकेंगी। इस दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। पांच जिलों को छोड़कर शेष हरियाणा में स्विमिंग पूल शारीरिक दूरी के नियम के साथ खोले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स कांपलेक्स और स्टेडियम में खेल गतिविधियां हो सकेंगी।

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