चंडीगढ़, 22 नवम्बर । हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गु्रप सी और डी पदों के पदों पर भर्ती में अंकों का नया फाॅमूला तय किया है। अभी तक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के 85 अंक होते थे और 15 अंक सामाजिक स्थिति के अनुसार दिए जाते थे। साक्षात्कार के अंक तो सरकार पहले ही समाप्त कर चुकी थी।
अब 85 और 15 के फाॅर्मूले को भी बदल दिया गया है। अब यह फाूर्मूला 90 व 10 का कर दिया गया है। इसका मतलब है कि लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी और अनुभव तथा कुछ उद्देश्यपरक सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के लिए अधिकतम दस अंक होंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस फाॅर्मूले के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यदि आवेदक के पिता, माता, पति या पत्नी, भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग या प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है या था, तो उसे भर्ती में पांच अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार, यदि आवेदक एक विधवा है या यदि आवेदक के 15 वर्ष का होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो भी उसे पांच अंक दिए जाएंगे।
यदि आवेदक हरियाणा की ऐसी विमुक्त जनजाति (विमुक्त जाति या टपरीवास जाति) या घुमन्तु जनजाति से संबंध रखता है जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है तो उसे भी पांच अंक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए अधिकतम पांच अंक रखे गए हैं। हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग,प्राधिकरण में उसी पद या समकक्ष पद पर अधिकतम दस वर्षों में से प्रत्येक वर्ष या इसके भाग अर्थात छह माह या इससे अधिक के अनुभव के लिए आधा अंक होगा। छह महीनों से कम किसी भी अवधि के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में दस से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।