Friday , 20 September 2024

कोरोना को देखते हुए अलर्ट हुआ पुलिस प्रशासन, त्योहारों से पहले राज्य में लागू हुई धारा 144

उत्तर प्रदेश डेस्क- उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों से पहले कोरोना वायरस को लेकर अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। आगामी त्योहारों से पहले, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नरेट ने वैश्विक महामारी कोविड​​​​-19 महामारी के मद्देनजर 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कर दी है। जिले में बिना किसी अनुमति के सामाजिक समारोहों की अनुमति नहीं है जबकि, कोविड-19 महामारी को देखते हुए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। इसी के साथ जिम, रेस्तरां, स्टेडियम अगले आदेश तक अपनी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति देंगे।

Read More Stories:

विवाह में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति

इसके अलावा विवाह में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में नौ ताजा मामलों सहित कोरोना वायरस संक्रमण के 107 सक्रिय मामले हैं। यहां एक ही दिन में 10 नए रिकवर केस सहित अब तक 16,87,145 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस की चपेट में पिछले 24 घंटे में 12,514 लोग आए हैं और 251 लोगों की मौत हुई हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *