नेशनल डेस्क: कोरोना की वजह से आत्महत्या मामले में मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। लोगों को इस फैसले के बाद काफी राहत मिलने वाली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि, अगर कोविड पीड़ित होने के 30 दिन के अंदर व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो उसके परिजनों को भी मुआवजा मिलेगा।
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि, राज्य आपदा राहत कोष से ये रकम मरने वालों के परिजनों को मिलेगी. उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति टेस्ट में कोविड पुष्टि हो जाने के 30 दिन के अन्दर आत्महत्या करता है तो उसके परिजनों को यह राशि दी जाएगी. चाहे उसकी मौत अस्पताल में हुई तो या उसके बाहर।
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