नेशनल डेस्क: 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा में मुख्य आरोपित दीप सिद्धू को तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। आरोपित दीप सिद्धू जमानत याचिका पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर शनिवार को कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले में हुई हिंसा के बाद एक धार्मिक झंडा फहराया था। उनमें से कुछ की पहचान की गई है, जिनमें से दीप सिद्धू मुख्य आरोपी है।
ये है मामला
गौरतलब है कि 26 जनवरी को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान अवरोधकों को तोड़ कर राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल हो गए थे आईटीओ सहित अन्य स्थानों पर उनकी पुलिस कर्मियों से झड़पें हुई थीं। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला पहुंच गए ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश कर गए तथा उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया। इस हिंसा में 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी।
सिद्धू के वकील ने किया ये दावा
सिद्धू के वकील ने दावा किया था कि, उसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था और वह बस गलत वक्त पर गलत जगह था। दीप सिद्धू को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिनमें दंगा (147 और 148) , गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना (149), हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश (120-बी), लोकसेवक पर हमला या उसके काम में बाधा डालना (152), डकैती (395), गैर इरादतन हत्या (308) और लोकसेवक द्वारा जारी आज्ञा का उल्लंघन (188) शामिल हैं।